हरियाणा डेस्क- यमुनानगर में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आठ साल की बच्ची से छेड़खानी करने के आरोप में स्कूल वैन ड्राइवर को दोषी करार दिया है। कोर्ट उसे 18 नवंबर को सजा सुनाएगी। फर्कपुर थाना एरिया की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि, उसकी आठ साल की बेटी तीसरी कक्षा में पढ़ती है।
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शिकायत पर मामला दर्ज
स्कूल वैन के चालक सचिन कुमार ने बेटी से छेड़खानी की थी। घर लौटकर बेटी ने अपनी मां को बताया कि, ड्राइवर सचिन ने उसके साथ गलत हरकत की है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था।