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हरियाणा में 21 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या है नई गाइडलाइन?

हरियाणा डेस्क: हरियाणा में कोरोना के मामले कम होते ही सरकार के कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। प्रदेश में 21 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। साथ ही राज्य में दुकानों के लिए ऑड-ईवन सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है। जानें लॉकडाउन को लेकर कुछ जरूरी बातें ..

  • अब रोजाना सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी. दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हरियाणा में अब सभी रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. होम डिलीवरी रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
  • क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स के रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। शादियों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 21 लोग शामिल हो सकते हैं। बारात या शादी की पार्टी करने की इजाजत नहीं होगी।
  • शादियों और अंतिम संस्कार के अलावा अन्य समारोहों के लिए, मेहमानों की अधिकतम सीमा 50 है. ऐसे समारोहों के लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नर की इजाजत की आवश्यकता होती है।
  • सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों और उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है। खेल परिसर और स्टेडियम केवल उचित कोविड प्रोटोकॉल वाले खिलाड़ियों को ही अनुमति दे सकते हैं। दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
  • 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जिम को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। धार्मिक स्थल (खुले में) में एक बार में अधिकतम 21 लोग जा सकते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों की संख्या के साथ कार्य कर सकते हैं. इस दौरान शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

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